बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के दौरान, राजस्व विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अगर जमीन के दस्तावेज़ नष्ट हो गए हैं, तो भी अलग-अलग परिस्थितियों में स्वामित्व सुरक्षित रहेगा। विभाग ने बताया कि अगर दखल-कब्जा और लगान की रसीद है, तो सर्वे के बाद खाता खोला जाएगा। इसके अलावा, शपथ पत्र, बंटवारे की सहमति, और म्यूटेशन की स्थिति में भी स्वामित्व तय होगा।