अजमेर सिविल कोर्ट ने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को लेकर हिंदू संकट मोचन मंदिर तोड़कर बनाने के दावे पर सुनवाई शुरू की है। कोर्ट ने एएसआई, दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दरगाह दीवान सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि यह न्यायालय की प्रक्रिया है और हम अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।