ईरान ने नए सख्त हिजाब कानून लागू किए हैं। महिलाओं के हिजाब नियमों के उल्लंघन पर मौत की सजा तक हो सकती है। अनुच्छेद 60 के तहत जुर्माना, कोड़े, कठोर जेल और 15 साल तक की सजा का प्रावधान है। 2022 में महसा अमिनी की मौत के बाद बड़े विरोध हुए थे। नए कानूनों पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है।