कर्नाटक हाई कोर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बीजेपी नेता नलिन कुमार कटील के खिलाफ धन उगाही और चुनावी बॉन्ड खरीदने के आरोप में दर्ज आपराधिक मामला खारिज कर दिया। अदालत ने कटील की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि शिकायत में पीड़ित का अभाव है। अदालत के फैसले से कटील को राहत मिली, जबकि सीतारमण इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं थीं।