सुप्रीम कोर्ट आज उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता पर सुनवाई करेगा। याचिकाओं में इस कानून को असंवैधानिक बताने की मांग की गई है, जबकि कुछ पक्ष इसके समर्थन में हैं। इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले के धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। यह सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद और अन्य विवादित स्थलों से जुड़ी है।